ITR Return
आई टी आर रिटर्न
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना सरकार को उस विशेष आय के बारे में सूचित करने का एक तरीका है जो आपने किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित की है और आपने उस आय के अनुसार करों का भुगतान किया है। वर्तमान आयकर कानूनों के अनुसार,
किसी व्यक्ति के लिए ITR दाखिल करना केवल तभी अनिवार्य है जब उसकी आय / व्यय / निवेश कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।
कुछ मामलों में, भले ही सकल कुल आय छूट की सीमा से अधिक न हो, आपको अनिवार्य रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।
आयकर रिटर्न दाखिल करने में अब वह परेशानी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। टैक्स-फाइलिंग की समय सीमा तय करने की लंबी कतारें और अंतहीन चिंताएं दूर हो गईं है।
ऑनलाइन फाइलिंग के साथ, जिसे ई-फाइलिंग भी कहा जाता है, अपने घर / कार्यालय के दायरे से और बहुत कम समय में रिटर्न दाखिल करना सुविधाजनक है।
अंतिम समय के तनाव और जुर्माने से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि समय पर ITR कैसे दाखिल किया जाए। एक बार जब आप ITR दाखिल कर देते हैं, तो आयकर विभाग द्वारा आयकर सत्यापन फॉर्म तैयार किया जाता है ताकि करदाता ई-फाइलिंग की वैधता को सत्यापित कर सकें।
ई-फाइलिंग के 120 दिनों के भीतर आपको मुद्रित और हस्ताक्षरित दस्तावेज सीपीसी बैंगलोर को भेजने होंगे। आधार ओटीपी जनरेट करके, नेट बैंकिंग, एटीएम आदि के जरिए आयकर रिटर्न के ई-सत्यापन का विकल्प भी है।
आईटीआर भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
अपनी ई-फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संभाल कर रखना महत्वपूर्ण है।
बैंक और डाकघर बचत खाता पासबुक, पीपीएफ खाता पासबुक, वेतन पर्ची आधार कार्ड, पैन कार्ड
आयकर विभाग को आपकी आय और करयोग्यता के बारे में सूचित रखने से आप कानून के सही पक्ष में रहेंगे और आपकी वित्तीय क्षमता में किसी भी अवरोध को रोकेंगे। अब जब आप जानते हैं कि आपको अनिवार्य रूप से अपना आईटीआर दाखिल करना है या नहीं, तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप हर साल समय सीमा से पहले प्रक्रिया पूरी कर लें।