MSME Registration

एमएसएमई पंजीकरण

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार सब्सिडी और प्रोत्साहन के रूप में छोटे व्यवसायों को विशेष लाभ प्रदान करती है। साथ ही, बैंक इन व्यवसायों को स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण देते हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, छोटे व्यवसायों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) अधिनियम के तहत पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है।

यदि कोई व्यवसाय एमएसएमई अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो यह कई लाभ ले सकता है जैसे सस्ता बैंक ऋण, कर लाभ, निविदा प्रक्रिया के दौरान वरीयता और सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों तक पहुंच।

एमएसएमई अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आधार संख्या अब अनिवार्य है। उद्योग आधार पंजीकरण का उपयोग करके एक आवेदन ऑनलाइन दायर किया जाता है, और इसे ई-आधार ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। यदि किसी संस्था ने अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है, तो प्रारंभिक पाँच वर्षों में अनंतिम पंजीकरण दिया जाता है। इस अवधि के दौरान, यह बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकता है, और नियामक निकायों से विभिन्न एनओसी के लिए आवेदन कर सकता है। एक बार जब इकाई अपना परिचालन शुरू कर देती है, तो वह स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है जिसकी आजीवन वैधता होती है, जब तक कि उसे रद्द नहीं किया जाता।

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